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हल्दीराम कंपनी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस - फ्रेंचाइजी डिपॉजिट

chhattisgarh high court notice to haldiram company हल्दीराम कंपनी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हल्दीराम कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के बाद नियमानुसार सामान सप्लाई नहीं किया.

chhattisgarh high court notice to haldiram company
हल्दीराम कंपनी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नोटिस

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Published : Oct 19, 2022, 9:03 PM IST

बिलासपुर:रायपुर की एक फर्म ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के बाद याचिका कर्ता से लाखों खर्च करवा दिया लेकिन खाद्य सामानों की सप्लाई नहीं की. हाईकोर्ट ने हल्दीराम कंपनी से जवाब तलब किया है. chhattisgarh high court notice to haldiram company

कंपनी ने खाद्य सामग्री सप्लाई नहीं करने का मामला: हल्दीराम कंपनी देश की बड़ी फूड बिजनेस कंपनी है. इसकी देशभर में फ्रेंचाइजी है. इसी के तहत कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री करती है. रायपुर के आनंद इंटरप्राइजेज ने सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ली थी. फ्रैंचाइजी मिलने के बाद आनंद इंटरप्राइजेज ने लाखों रुपए खर्च भी किये थे और आउटलेट तैयार कर लिया. लेकिन कंपनी ने खाद्य सामग्री ही सप्लाई नहीं की.

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आनंद इंटरप्राइजेस ने याचिका दायर की: आनंद इंटरप्राइजेस ने फ्रेंचाइजी डिपॉजिट जमा कर दिया था. लेकिन कंपनी के क्राइटेरिया के मुताबिक लाखों खर्च करने के बाद भी यहां सामान की सप्लाई नहीं की जा रही है. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता आनंद इंटरप्राइजेस ने याचिका दायर की है. कोर्ट ने इस मामले में हल्दीराम कंपनी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

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