बिलासपुर: Chhattisgarh High Court इंडस्ट्रियल कोर्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर हरवंश को प्रभारी रजिस्ट्रार बना दिया गया है. इसे रवेली अभनपुर जिला रायपुर निवासी अशोक कुमार अग्रवाल ने रिट ऑफ क्वो वारंटो पेश कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में बताया गया है कि इस पद पर सिर्फ पदोन्नति के आधार पर ही नियुक्ति दी जाती है. 5 साल तक सुपरिटेंडेंट के रूप में काम करने के बाद ही रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है, लेकिन यहां हरवंश ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के तौर पर अब तक काम किया है. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ श्रम न्यायपालिका सेवा सीमा भर्ती नियम 1965 के अनुसार की जानी है. Industrial Court Incharge Registrar Case
नियुक्ति नियम के विपरीत: 1965 के नियम 13 के साथ पठित अनुसूची 4 के अनुसार रजिस्ट्रार इंडस्ट्रियल कोर्ट का पद उम्मीदवार की पदोन्नति के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मंजूर किया जा गया है. जिसने अधीक्षक औद्योगिक न्यायालय के रूप में सेवा की है. इस प्रकरण में प्रतिवादी ने सिर्फ सहायक अधीक्षक के रूप में काम किया है. यह नियुक्ति नियम 2010 के विपरीत भी है. Chhattisgarh High Court notice on Industrial Court Incharge