बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में एक बार फिर स्कूल शिक्षा सचिव पेश नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि "अगर बजट सत्र चल रहा है तो उससे कोर्ट को क्या लेनादेना. सचिव को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था तो उन्हें होना था." सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल स्वयं कोर्ट के समक्ष पहुंचकर मामले में एक बार और तारीख देने की अपील की. इस पर कोर्ट ने 5 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए समय दिया है.
कोर्ट ने लगाया था 20 हजार का कास्ट:यह पूरा मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है. इसमें एडिशनल रिप्लाई नहीं करने पर कोर्ट ने सचिव पर 20 हजार रुपए का कॉस्ट भी लगाया था. हेड मास्टर की नियुक्ति को लेकर 2012 में याचिका दायर की गई थी, लेकिन समय पर शिक्षा विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर और बार-बार जवाब प्रस्तुत करने के आदेश के बाद भी ध्यान नहीं दिए जाने पर नाराज हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव पर कॉस्ट लगाया था.