बिलासपुर : राज्य में शराब दुकानों को बंद कराने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी. तुषार दीवान की ओर से दायर इस जनहित याचिका में शराब दुकानों को बंद करने की मांग की गई है. साथ ही कहा गया है कि अगर शराब दुकानों को खोलना ही है तो इस स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी निर्देश का सही तरीके से पालन किया जाए. याचिकाकर्ता खुद पैरवी कर रहे हैं.
तुषार दीवान ने अपनी याचिका में मांग उठाई है कि जब तक दुकानें खुली हैं, तब तक ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जाए. साथ ही उन्होंने होम डिलीवरी के 120 रुपए चार्ज को कम करने की मांग की है. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से शराब दुकानों के सामने लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की भी मांग की गई है इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान अन्य दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है. याचिका में राज्य शासन के निर्देश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें मृत्यु पर 20 लोग और शादी में 15 लोग से ज्यादा की अनुमति नहीं है. कहा गया है कि ऐसे में शराब दुकानों के सामने लग रही भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा.
'हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए'