बिलासपुर : कोरबा के बालको और एनटीपीसी पावर प्लांट से निकलने वाले राखड़ को हसदेव और सहायक नदियों में फेंके जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य समिति एनटीपीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में हुई.
बता दें कि, मामले को लेकर याचिकाकर्ता देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि सीपत ,कोरबा और बालको में स्थित पावर प्लांट्स से रोजाना लाखों टन राखड़ निकलता है, जिसे डैम बनाकर एक जगह रखकर अलग-अलग निर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है. बालको और एनटीपीसी के राखड़ बांध में भर गए हैं. जिसके बाद अब प्लांटों से निकलने वाले राखड़ को हसदेव और उनकी सहायक नदियों में बहाया जा रहा है. जिसकी वजह से नदियां प्रदूषित हो रही है.
नदियों में बढ़ रहा है प्रदूषण