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स्कूल की जमीन पर शराब कारोबारियों का कब्जा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब

स्कूल की जमीन पर शराब कारोबारियों की ओर से जमीन कब्जा करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. जिसमें कोर्ट ने मुंगेली कलेक्टर को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है.

High court issues Notice to Mungeli Collector
मुंगेली कलेक्टर को नोटिस

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Published : Jul 15, 2020, 9:56 PM IST

बिलासपुर: स्कूल की जमीन पर शराब कारोबारियों के अवैध कब्जे को लेकर जनहित याचिका पर बुधवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में मुंगेली कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें, मुंगेली जिले के अंतर्गत शासकीय स्कूल के लिए सरकार ने 75 लाख रुपए आवंटित किए थे. 9 एकड़ की जमीन पर स्कूल खोलने के बजाय शराब कारोबारियों ने जमीन कब्जा करके शराब की दुकान खोल दी.

मुंगेली कलेक्टर को नोटिस

शराब कारोबारियों पर जमीन पर कब्जा जमाने का आरोप

केस को लेकर मुंगेली कलेक्टर के सामने आवेदन पेश किया गया था. जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी कर शराब दुकान को बंद करा दिया था. लेकिन 3.5 एकड़ की जमीन पर अभी भी शराब कारोबारियों का अवैध कब्जा है.

हाईकोर्ट ने मुंगेली कलेक्टर से मांगा जवाब

पूरे मामले को लेकर देवेंद्र कुमार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्कूल के लिए आवंटित जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए. केस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मुंगेली कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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