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कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी की एडवाइजरी - कोरोना वायरस

कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है. जिसमें कोर्ट ने वायरस को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं.

Chhattisgarh High Court issued advisory regarding Corona virus
हाईकोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

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Published : Mar 17, 2020, 7:46 AM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि केवल जमानत जैसे अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई कोर्ट में होगी.

हाईकोर्ट ने मामलों में पक्षकारों को लिखित में जवाब पेश करने की छूट दी है. साथ ही जिला न्यायालय में होने वाले क्रिमिनल ट्रायल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट अनावश्यक रूप से लोगों और पक्षकारों को आने से मना किया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने परिसर में प्रशासन को साफ-सफाई का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को अपने पक्षकारों को अनिवार्य रूप से जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय समेत हाईकोर्ट में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

बार एसोसिएशन ने सौंपा था ज्ञापन

दरअसल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन से मिलकर कोरोना वायरस को लेकर ज्ञापन सौंपा था. इसमें कहा गया था कि देश के अन्य हाईकोर्ट में वायरस को लेकर एहतियातन कदम उठाए गए हैं. उसी तरह लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी एडवाइजरी जारी करे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से भी अनुरोध किया है कि परिसर में डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाए, जहां डाक्टर उपलब्ध हों.

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