बिलासपुर:भूजल के दोहन को लेकर दायर जनहित याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज दिया है. कोर्ट ने याचिका में कही गई बातों पर वर्तमान में अमल नहीं कर पाने की बात कही है.
बता दें, याचिकाकर्ता आरएन गुप्ता जो कि सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं. उन्होंने भूजल दोहन को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि प्रदेश में भूजल का भारी दोहन हो रहा है. जिसकी वजह से जल स्रोत सूखते जा रहे हैं. साथ ही निगम की ओर से बनाए जा रहे टंकियों में कई तरह की खामियां है, जिसकी वजह से पेय जलापूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है.
आरएन गुप्ता ने दिए थे सुझाव