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राहत: पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे पर लगी अवमानना याचिका HC ने की खारिज - Hearing on Ramavatar Jaggi murder case

पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे पर लगR अवमानना याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है.

Chhattisgarh High Court
रामावतार जग्गी हत्याकांड मामला

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Published : Dec 17, 2020, 6:12 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ साल 2006 में लगी अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय ने प्रेस रिलीज जारी कर पूर्व चीफ जस्टिस एस आर नायक के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोप लगाया था.

रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में साल 2006 में अमित जोगी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. अमित जोगी की जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस एस आर नायक ने सुनवाई की थी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे ने हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस आर नायक पर पैसे लेकर जमानत देने का आरोप लगाया था.

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पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे का अवमानना याचिका खारिज

पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया था. इस केस में गुरुवार को फैसला आया है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ लगी अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है.

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