बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) को आज भी उनकी एक याचिका पर राहत नहीं मिली. आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर हुई एफआईआर खारिज करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति केस में दायर याचिका को खारिज (Chhattisgarh High court dismisses GP Singh petition ) कर दिया है.
जीपी सिंह ने दायर की थी याचिका
जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस (Disproportionate assets case against ips) को चुनौती देते हुए कहा था कि एफआईआर (FIR) से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है. ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त (Criminal Case Canceled) किया जाना चाहिए. उनके वकील ने कोर्ट में जानकारी दी कि धारा 17 (क) के तहत एफआईआर से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है.
निलंबित IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली सुनवाई की नई तारीख