बिलासपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निजी सचिव रहे ओपी गुप्ता की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. बता दें याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के योग्य नहीं माना है. ओपी गुप्ता पर घर में काम करने वाली नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है. जनवरी महीने में आरोपी ओपी गुप्ता को गिरफ्तारी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था.
बता दें कि ओपी गुप्ता के साथ ही उसकी पत्नी को केस में सह आरोपी बनाया गया है. पत्नी कमला गुप्ता पर भी पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज है. उन्हें फरवरी महीने में केस को लेकर अंतरिम जमानत मिली थी. लेकिन ओपी गुप्ता को अब तक जमानत नहीं मिल सकी है. जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में शुक्रवार की सुनवाई के दौरान जमानत याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया है.