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अमन-यास्मीन सिंह को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट का स्टे रद्द, जल्द होगी सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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Published : Jan 31, 2020, 6:23 PM IST

Updated : Jan 31, 2020, 6:43 PM IST

बिलासपुर: अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. एससी ने हाईकार्ट को मामले की जल्द सुनवाई के निर्देश दिए हैं. रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

बता दें कि 1 साल पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रमन सिंह के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति एवं यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति की एक लिखित शिकायत की थी. साथ ही पत्र में जांच की मांग की थी.

मामले की जांच रोकने एवं जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के विषय को लेकर अमन और यास्मीन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षकारों को राहत देते हुए स्टे दे दिया था. इस स्टे को छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देशित करते हुए कहा है कि मामले में जल्द से जल्द अंतिम सुनवाई करते हुए आदेश जारी करें.

Last Updated : Jan 31, 2020, 6:43 PM IST

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