बिलासपुर:आरक्षण नियमों में राज्य शासन ने वर्ष 2012 में संशोधन कर दिया था. आरक्षण नियमों में राज्य शासन ने साल 2012 में संशोधन कर दिया था. अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण प्रतिशत 16 से घटाकर 12% कर दिया था. अनुसूचित जनजाति का 20% से बढ़ाकर 32% किया गया था. अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा 14% ही बरकरार रखा था. ऐसा किए जाने से कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 50 से 58 हो गया. यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कानूनी प्रावधानों के विपरीत था. इसे लेकर अलग-अलग याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कभी भी इस पर फैसला आ सकता है.
गुरु घासीदास समिति ने लगाई थी याचिका:गुरु घासीदास साहित्य समिति ने अनुसूचित जाति का प्रतिशत घटाए जाने का विरोध कर याचिका पेश की. इसी तरह के संगठनों ने अपनी ओर से याचिका प्रस्तुत की. इन सब पर लंबे समय से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी.