बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है. दुष्कर्म का केस रद्द करने के मामले में पीड़ित और आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने FIR रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि विवाद का मुख्य कारण यदि समाप्त हो जाए तो अपराध खत्म किया जा सकता है.
ये है मामला: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 26 जून 2021 को थाने में धारा 376 और एससीएसटी एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया. मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई. बाद में आरोपी और दुष्कर्म पीड़िता ने आपसी समझौता करते हुए शादी कर ली. शादी के बाद दुष्कर्म पीड़िता और आरोपी सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगे. उनका एक बच्चा भी है. आरोपी और पीड़िता ने थाने में लिखित में आपसी समझौता के साथ ही विवाह की जानकारी दी और FIR निरस्त करने की मांग की. दोनों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में FIR निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका भी दायर की.