बिलासपुर:आयुष यूनिवर्सिटी द्वारा 5 मई से शुरू होने वाली ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम 5 से लेकर 13 मई तक होने वाली थी. इसे लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज वानखेडे ने हाईकोर्ट में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है. यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बन जाएगा. लिहाजा यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए.
वैक्सीनेशन में वर्गीकरण से HC 'खफा', कहा- 'सरकार पेश करे ठोस नीति नहीं तो रद्द करेंगे आदेश'
दो हफ्तों के भीतर मांगा जवाब
मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर मामले में दो हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने मास्टर्स की परीक्षाओं पर पिछले हफ्ते रोक लगाई थी.