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प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जनवरी में होगी अगली सुनवाई

सरकार के प्रमोशन में आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

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Published : Dec 9, 2019, 1:47 PM IST

Updated : Dec 9, 2019, 3:17 PM IST

बिलासपुर :प्रदेश में शासन की ओर से जारी किए गए प्रमोशन में आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मामले में सरकार जवाब पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी.

प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दरअसल, राज्य शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया है, जिसे एस. संतोष कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व में शासन की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में गलती मानते हुए कहा था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था. मामले में शासन का जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है.

Last Updated : Dec 9, 2019, 3:17 PM IST

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