बिलासपुर: चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल एक निजी संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका निर्माण शासन द्वारा दी गई लीज की जमीन पर किया गया था. शासन द्वारा दी गई लीज में यह भी जिक्र है कि लीज में मिली भूमि को किसी भी परिस्थिति में बेचा, गिरवी या नीलाम नहीं किया जा सकता है, फिर भी इसे गिरवी रखकर इंडियन बैंक से ऋण लिया गया था. अदायगी ना होने की स्थिति में इंडियन बैंक ऋण वसूली के लिए इसे नीलाम करने जा रहा है. इसी बीच राज्य शासन ने इसके अधिग्रहण का अधिनियम पारित कर हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर लिया है.chhattisgarh high court news
चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज के लिए लगी याचिका स्वीकार - chhattisgarh high court news
Chhattisgarh High Court चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल मामले में याचिका लगाई गई है. हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है. कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाब के लिए समय देते हुए 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की जाएगी.Chandulal Chandrakar Memorial College
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हाईकोर्ट में लगी याचिका में लीज निरस्त करने के लिए प्रस्तुत सिविल मामला डिवीजन बेंच से डीलिस्ट कर सिंगल बेंच में सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसी से संबंधित जनहित याचिका पर पहले से डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है.Chandulal Chandrakar Memorial College
अमित चंद्राकर और पांच अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अधिग्रहण अधिनियम को विनियमित करने में राज्य शासन ने बड़ी चूक की है, जिससे जनहित प्रभावित हुआ है. याचिका में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 13 सदस्य और इंडियन बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लीज निरस्त करने के लिए अमित चंद्राकर ने सिविल मामला हाईकोर्ट में अलग से पेश किया था.