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बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव आयोग का नोटिस, पेड न्यूज छपवाने का लगा आरोप

Notice To Beltara Congress Candidate: बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है. कांग्रेस नेता पर पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगा है.

Election Commission notice to Beltara Congress candidate
कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव आयोग का नोटिस

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 3, 2023, 10:28 PM IST

बिलासपुर:छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष चुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर निगाहें बनाए हुए है. इस बीच बिलासपुर के बेलतरा से कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव आयोग की ओर से पेड न्यूज का नोटिस जारी किया गया है. आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी को नोटिस जारी किया है.

कांग्रेस प्रत्याशी को जारी किया गया नोटिस: दरअसल, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है. बिलासपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण भी लगातार चुनाव को लेकर सक्रिय हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के नुसार बिलासपुर के न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग सेल की ओर संचार माध्यमों पर पैनी नजर रखी जा रही है. ताकि निर्वाचन के दौरान किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी मतदाता को प्रभावित न करे. इस बीच बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में समाचार पत्र में प्रकाशित पेड न्यूज के मामले में कार्रवाई की गई है. रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी को नोटिस जारी किया है.

अन्य कार्यकर्ताओं को भी जारी किया गया नोटिस: मामले में प्रकाशित समाचार को पेड न्यूज माना गया है.न्यूज को विज्ञापन की श्रेणी में प्रत्याशी के निर्वाचन खर्चाें में शामिल किया गया है. इसके अलावा पेड न्यूज पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में अन्य प्रत्याशियों को भी नोटिस जारी किया गया है.बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बिलासपुर में मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना की गई है. संचार के विभिन्न माध्यमों समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर चुनाव के दौरान किये जाने वाले प्रचार की निगरानी की जा रही है. शुक्रवार को कमेटी ने पेड न्यूज के मामले में बेलतारा के कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस जारी किया है.

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प्रचार के लिए प्रत्याशियों को लेनी होगी अनुमति: चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए पहले अनुमति लेनी होगी. उम्मीदवारों को सभा स्थल, रैली, जुलूस, लाउडस्पीकर, वाहन के लिए अनुमति लेने, एप्प का उपयोग, अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी. इस बीच उम्मीदवार अपनी शिकायत सी विजिल एप के जरिए दर्ज करा सकते हैं. सी विजिल एप में की गई शिकायत में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाती है.

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