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चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में खामियों से जुड़े मामले को हाईकोर्ट ने किया रद्द - Chandulal Chandrakar Medical College case rejected

बिलासपुर हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में खामियों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने एमसीआई को निर्देश देते हुए इस याचिका को निराकृत कर दिया है

Chandulal Chandrakar Medical College case canceled
चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का मामला रद्द

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Published : Feb 17, 2022, 7:01 PM IST

बिलासपुर: चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में खामियों से मामले को बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 1 साल के अंदर तमाम कमियों को दूर करे. एमसीआई ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि सरकार तमाम कमियों को दूर कर अप्रूवल के लिए आवेदन दे तो एमसीआई सहयोग करेगा.

चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता 2018 में खत्म हो गई थी

मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज की मान्यता 2018 में खत्म कर दी थी. एमसीआई की टीम को निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में बहुत सी खामियां मिली थी, जिसके कारण कॉलेज के 2017 बैच में प्रवेश लेने वाले मेडिकल छात्रों के भविष्य पर संकट की स्थिति निर्मित हो गई. इस पर विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस बीच लंबी सुनवाई के बाद राज्य शासन ने कोर्ट को बताया था कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है. राज्य सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की प्रक्रिया 14 दिन पहले पूरी कर ली थी.

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