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उपमहाधिवक्ता की नियुक्ति मामले में 30 दिन के अंदर पुनर्विचार करे राज्य सराकर : हाईकोर्ट

उपमहाधिवक्ता की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने शासन को 30 दिनों के भीतर नियुक्ति के मामले में पुनर्विचार करने का आदेश दिया है.

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Published : Jan 29, 2020, 7:45 PM IST

Updated : Jan 29, 2020, 11:40 PM IST

Challenge of appointment of Deputy Advocate in High Court bilaspur
उप महाधिवक्ता की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

बिलासपुर:उपमहाधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल की नियुक्ति मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें उपमहाधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल की नियुक्ति को लेकर अधिवक्ता उत्तम पांडेय ने याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की.

उप महाधिवक्ता की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

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याचिका में अधिवक्ता उत्तम ने कहा कि 'रजनीश सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद उन्हें उपमहाधिवक्ता पद पर नियुक्ति दी गई है. बुधवार को मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट 30 दिन के भीतर शासन को नियुक्ति मामले में पुनर्विचार करने का आदेश दिया है. वहीं दूसरी ओर बघेल ने कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिलने की बात कही है'.

Last Updated : Jan 29, 2020, 11:40 PM IST

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