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CG High Court Order Recruitment Committee: फिजीकल टेस्ट में पहले पास किया फिर फेल कर दिया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती कमेटी से मांगा जवाब - Sub Inspector recruitment

CG High Court Order Recruitment Committee छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार भर्ती मामले में भर्ती कमेटी से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने भर्ती कमेटी पर जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया.

CG High Court order recruitment committee
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट न्यूज

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 16, 2023, 6:50 PM IST

Updated : Sep 16, 2023, 7:23 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में साल 2021 में पुलिस विभाग में सूबेदार, सब-इन्सपेक्टर भर्ती मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस बार अभ्यर्थी पर दबाव बना कर सिग्नेचर करवाना और फिजिकल टेस्ट में फेल करने को लेकर याचिका लगाई गई है. याचिकाकर्ता ने भर्ती कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया है.

ये है मामला:छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती विज्ञापन जारी किया था. 20 जुलाई 2023 को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में इसमें भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट लिया गया. इस टेस्ट में अभ्यर्थी मितेश कुमार ने भी हिस्सा लिया. 1500 मीटर, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद इन पांच इवेन्ट में 300 में 96 अंक देकर उसे पास घोषित कर दिया गया. इसके लिए फिजीकल शीट पर उससे हस्ताक्षर भी लिए गए.

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फिर क्या हुआ: 28 जुलाई को उसके मोबाइल पर पुलिस मुख्यालय से एक कॉल गया. अधिकारी ने कॉल करके महत्वपूर्ण काम बताते हुए 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आने को कहा. मितेश कुमार 29 जुलाई 2023 को स्टेडियम पहुंचा. वहां कुछ पुलिस अधिकारी उसे एक टेंट में ले गए. मितेश कुमार का आरोप है कि वहां फिजीकल टेस्ट की शीट में छेड़छाड़ कर 12 अंक को काटकर 0 कर दिया. उसे फिजीकल टेस्ट में फेल घोषित कर दिया गया, साथ ही उस पर दबाव बनाते हुए फिजीकल शीट पर उससे साइन ले लिया.

अपने साथ हुई इस घटना से दुखी अभ्यर्थी मितेश कुमार ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका में अभ्यर्थी ने पास होने के बाद दबाव पूर्वक फिजिकल टेस्ट की शीट पर जबरदस्ती सिग्नेचर कर फेल करने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता मितेश कुमार ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और दुर्गा मेहर के माध्यम से याचिका दायर की है.

हाईकोर्ट ने भर्ती कमेटी से मांगा जवाब: वकीलों ने कोर्ट के सामने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि फिजीकल टेस्ट में पास करने के बाद बिना कोई लिखित नोटिस जारी किये 9 दिन बाद उसे बुलाकर दबाव बनाकर साइन कराया गया. ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम - 2021 में कहीं पर भी नहीं दिया गया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि किसी और उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए उसके नंबर में छेड़छाड़ की गई. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सब-इन्सपेक्टर भर्ती कमेटी को तत्काल मामले में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

Last Updated : Sep 16, 2023, 7:23 PM IST

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