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न्यायिक हिरासत में छोटू यादव की मौत का मामला: हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट ने साल 2016 में छोटू यादव की न्यायिक हिरासत के मौत के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने 4 सप्ताह में विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

Bilaspur highcourt
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Dec 2, 2020, 9:14 PM IST

बिलासपुर: सरकंडा थाना अंतर्गत साल 2016 में हुए 22 वर्षीय छोटू यादव की न्यायिक हिरासत के मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मृतक की मां ने मामले की सीबीआई जांच के लिए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी. इस पर राज्य सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि छोटू की मौत पानी मे डूबने से हुई है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने शासन के जवाब पर सवाल उठाया. कोर्ट ने पूछा कि अगर पानी में डूबने से मौत हुई है तो पेट मे पानी कम क्यों था? इसलिए मामला संदिग्ध है. कोर्ट ने 4 सप्ताह में विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

चोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि, साल 2016 में 22 वर्षीय युवक छोटू यादव को सरकंडा पुलिस ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. याचिका में पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार करने के बाद छोटू को पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा था. छोटू यादव ने पुलिस की गाड़ी से कूदकर कुएं में छलांग लगा दी. जिससे उसकी मौत हो गई. जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

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4 सप्ताह में पेश करनी होगी रिपोर्ट

बेटे की संदिग्ध मौत को लेकर छोटू की मां ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की. जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया. फिर छोटू की मां ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपील की थी. जिसे कोर्ट ने सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था. इम मामले नें सुनवाई हुई और इस जौरान शासन के जवाब को फाइल किया गया. इसके बाद कोर्ट ने मामले में शासन को विशेषज्ञ द्वारा जांच कराकर 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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