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बिलासपुर: मिड डे मील मामले में सरकार को दोबारा जवाब पेश करने का आदेश - मिड डे मील मेन्यू

सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से देने की मांग करते हुए दायर हुई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र के साथ दोबारा जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है.

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मिड डे मील मामले में हाईकोर्ट का आदेश

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Published : May 11, 2020, 10:36 PM IST

बिलासपुर:सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से देने की मांग करते हुए दायर हुई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र के साथ दोबारा जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है. राज्यभर के सरकारी स्कूली में बांटे जा रहे मिड डे मील को लेकर राइट टू फूड कैंपेन संस्था की ओर से याचिका दायर की गई है.

मिड डे मील मामले में हाईकोर्ट का आदेश

इस याचिका में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में बांटे जा रहे मध्याह्न भोजन में बच्चों को केवल दाल-चावल परोसा जा रहा है, जबकि इसके लिए बने मेन्यू में हफ्ते में दो बार अंडा और दूध देने का भी प्रावधान है. इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी मेन्यू का पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है.

बड़ी राहत: हाईकोर्ट समेत सभी लोअर कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां रद्द

सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने दोबारा मामले पर शपथ पत्र के साथ सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की तय की गई है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच ने की है. कुछ दिन पहले ही बिलासपुर हाईकोर्ट समेत सभी लोअर कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक, इन छुट्टियों को नए मामलों के साथ-साथ 5 साल से अधिक पुराने मामलों के निराकरण के लिए उपयोग किया जाएगा. वकीलों की ओर से भी रोजाना सुनवाई की मांग हाईकोर्ट में की जा रही थी.

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