बिलासपुर : हाईकोर्ट ने भिलाई के एक शासकीय महाविद्यालय की महिला सहायक प्राध्यापक को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने महिला प्राध्यापक के तबादला आदेश पर रोक लगाई है. पूरा मामला दुर्ग जिला के भिलाई शासकीय महाविद्यालय की मंजू डांडेकर का है. जिनका ट्रांसफर नक्सल प्रभावित जिला कांकेर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कर दिया गया था.
महिला प्राध्यापक ने लगाई थी याचिका : मंजू डांडेकर ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने 3 जून 2015 की छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की दलील पेश करते हुए कहा है कि '' महिला अधिकारी-कर्मचारी और 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों- कर्मचारियों का अनुसूचित नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.'' इस नियम को आधार मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला प्राध्यापक की याचिका पर उन्हें राहत दी है.