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बिलासपुर: झीरम मामले में दर्ज FIR की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - झीरम घाटी हमला

बहुचर्चित झीरम कांड को लेकर दरभा थाने में दर्ज FIR के खिलाफ NIA के क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जितेंद्र मुदलियार के FIR पर कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है.

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झीरम मामले में दर्ज FIR की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Sep 14, 2020, 10:47 PM IST

Updated : Sep 14, 2020, 10:59 PM IST

बिलासपुर:बहुचर्चित झीरम कांड को लेकर दरभा थाने में दर्ज FIR के खिलाफ NIA के क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा के डिवीजन बेंच ने दर्ज FIR पर कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है.

झीरम मामले में दर्ज FIR की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दरअसल, 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की 'परिवर्तन यात्रा' पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की जान चली गई थी. इस मामले में पहले दर्ज FIR के बाद NIA ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी. अब उसी घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने 26 मई 2020 को दरभा थाने में FIR दर्ज कराई थी.

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NIA ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की

जितेंद्र मुदलियार ने FIR में बताया था कि उन्होंने झीरम कांड के षडयंत्र की जांच राज्य की SIT से कराने की मांग उठाई है. मामले को लेकर एनआईए कोर्ट में NIA ने याचिका दायर किया था, जिसे NIA कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ NIA ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की है.

जितेंद्र मुदलियार के दर्ज FIR पर कार्रवाई पर रोक

इसी के तहत सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डिवीजन बेंच में NIA की ओर से एडवोकेट ने तर्क प्रस्तुत किया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दरभा थाने में दर्ज जितेंद्र मुदलियार के FIR पर कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है. मामले में चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.

Last Updated : Sep 14, 2020, 10:59 PM IST

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