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पाठ्य पुस्तक निगम को झटका, ब्लैक लिस्टेड तीन कंपनियों को हाईकोर्ट ने दी राहत - बिलासपुर हाईकोर्ट

पाठ्य पुस्तक निगम को बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) से झटका लगा है. कोर्ट ने तीन प्रिंटर्स कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने 19 मई को हुई सुनवाई में मामला अपने पास सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को फैसला दिया.

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बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : May 21, 2021, 10:58 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट से पाठ्य पुस्तक निगम को झटका लगा है. कोर्ट ने तीन प्रिंटर्स कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने प्रिंटर टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिंटर्स, प्रगति प्रिंटर्स रायपुर पर पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से लगाए गए ब्लैकलिस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने मामला कुछ दिन पहले सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को फैसला दिया.

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पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर में काम करने वाली टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिन्टर और प्रगति प्रिंटर्स के खिलाफ अनियमितता और गड़बड़ी करने की शिकायत मिली थी। इसकी जांच कराने के बाद पाठ्य पुस्तक निगम ने 2 जनवरी 2021 को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था. जिसके खिलाफ तीनों प्रिंटरों ने अपने अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पाठय पुस्तक निगम और प्रिंटर्स के बीच हुए अनुबंध की जिस कंडिका के तहत काली सूची में डाला गया है. यह विधि विरुद्ध है. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पाठय पुस्तक निगम द्वारा तीनों प्रिंटरों को काली सूची में डाले जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. इसके पहले 19 मई को गौतम भादुरी की सिंगल बेंच ने उपरोक्त प्रिंटरों के काली सूची में डाले जाने के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर अंतरिम राहत देने के लिए सुनवाई हुई थी.

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