बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 21 को लेकर एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत में कठोरता अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंडरदेही द्वारा पारित आरोपी को कठोर सशर्त जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है.
दरअसल, भागवत जोशी थाना अर्जुनी जिला धमतरी का रहने वाला है. उसके खिलाफ थाना अर्जुनी में FIR दर्ज करवाई गई थी. पुलिस ने आरोपी भागवत के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. आरोपी भागवत ने लोअर कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंडरदेही ने आरोपी की जमानत याचिका को शत-शत मंजूर कर उसे दो लाख की बैंक गारंटी या कैश जमा करने का आदेश दे दिया. चूंकि आरोपी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, वह उस राशि को भर नहीं सका. इसके खिलाफ उसने प्रथम सत्र अतिरिक्त न्यायाधीश के कोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की.
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