बिलासपुर: पूर्व IPS अधिकारी मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता के खिलाफ एमजीएम (MGM) ट्रस्ट मामले में पर बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मामले में EOW ने निलंबित अधिकारी मुकेश गुप्ता के साथ एमजीएम (MGM) के मुख्य ट्रस्टी उनके पिता जयदेव गुप्ता और डायरेक्टर डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज किया था. इसपर जयदेव गुप्ता की ओर से याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को निरस्त करने का कोर्ट से आग्रह किया है.
मुकेश गुप्ता पर 3 करोड़ गबन का आरोप