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छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में आरक्षण खत्म, HC रद्द किया राज्य सरकार का आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में आरक्षण के नियम को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ प्रदेश के मनी राम समेत 150 कर्मचारियों ने याचिका लगाई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रमोशन में आरक्षण के नियम को खारिज कर दिया है.

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Published : Feb 6, 2019, 12:28 PM IST

दरअसल, छत्तीसगढ़ में प्रदेश सिविल सर्विसेज प्रमोशन रूल्स 2003 के नियम 5 के तहत प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी. जिसके खिलाफ प्रदेश के 150 से ज्यादा कर्मचारियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसपर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया है. मामले में छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में सुनवाई हुई.

हालांकि, हाईकोर्ट ने राज्य शासन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जरनैल सिंह के मामले में दिए गए गाइड लाइन के मुताबिक नया नियम या नीति बनाने की छूट दी है. राज्य शासन के तहत निगमों और अन्य विभागों में प्रमोशन रूल्स 2003 के नियम 5 के तहत प्रमोशन में आरक्षण देने पर भी हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी होगा.

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