बिलासपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में पुष्पा सिदार की याचिका पर सुनवाई हुई. बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. नोटिस में हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा की अंतिम चयन सूची जारी करने को लेकर, राज्य सरकार को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्देश दे. हाईकोर्ट ने इसके लिए एक हफ्ते का वक्त भारत निर्वाचन आयोग को दिया है. हाईकोर्ट ने ये कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आप कोर्ट को अपनी कार्रवाई की जानकारी भी दें.
बिलासपुर हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला
Bilaspur High Court Notice To EC छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आयोग से एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Nov 24, 2023, 12:57 PM IST
हाईकोर्ट का भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस: छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर सूबेदार और प्लाटून कमांडर की भर्ती राज्य सरकार की ओर से शुरु की गई थी. भर्ती को लेकर सिर्फ अंतिम सूची जारी करना बाकी था. शासन की ओर से सूची जारी होने के पहले ही चुनाव की आचार संहिता लग गई और सूची जारी नहीं हुई. नाराज आवदेकों ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की और अंतिम सूची जारी करने की मांग की. हाईकोर्ट ने याचिक पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो सूची जारी को लेकर जल्द सहमति पर निर्देश दे.
जल्द होगा अंतिम सूची का प्रकाशन:गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली थी. जिन पदों पर भर्तियां होनी थी उसमें सूबेदार, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर जैसे पद थे. 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में ही विज्ञापन भी जारी किया था. साल 2021 में पदों की संख्या बढ़ा दी गई और उसे 975 पद कर दिया गया. तीन स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया भी गृह विभाग ने पूरी कर ली. 17 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच इंटरव्यू भी पूरा कर लिया गया. अंतिम चयन की सूची सिर्फ जारी होनी बाकी थी. अब कोर्ट के निर्देश के बाद ये उम्मीद जगी है कि जल्द अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा