बिलासपुर : हाईकोर्ट ने विभागीय पदोन्नति के मामले में सचिव अभियोजन व संचालक अभियोजन को नियमानुसार डीपीसी करने का आदेश जारी किया है. साथ ही याचिकाकर्ता को पदोन्नति का पात्र पाए जाने पर एडीपीओ के तौर पर प्रमोशन करने का निर्देश भी जारी किया गया है. इस केस की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में की गई है.
बता दें कि बिलासपुर तिलक नगर निवासी प्रिया काले ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें बताया गया था कि वह उपसंचालक अभियोजन कार्यालय बिलासपुर में गत 9 दिसंबर 2011 से बतौर सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ है. इनकी एडीपीओ के पद पर विभागीय पदोन्नति नहीं की गई.