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हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश, कहा- निजी स्कूल संचालक दें फीस का डाटा

बिलासपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को निर्देश जारी करते हुए पिछले साल और इस साल की फीस का डाटा 11 जनवरी तक मांगा है.

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बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Dec 11, 2020, 3:23 PM IST

बिलासपुर:अभिभावकों की अलग-अलग रिट अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई किया है. कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों से पिछले साल और इस साल की फीस का डाटा 11 जनवरी तक मांगा है.

कोरोना काल में स्कूल बंद है. स्कूल संचालकों ने फीस वसूली के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया. अभिभावक संघ ने इसका विरोध कर फीस जमा नहीं करने का फैसला लिया. अभिभावक संघ का कहना है कि, वे स्कूल फीस देने के खिलाफ नहीं है. लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ स्कूल फीस लिया जाए, इसके अलावा अन्य फीस वसूल न किया जाए.

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7 अलग - अलग याचिकाएं

फीय वसूली को लेकर निजी स्कूल संचालकों के एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने स्कूल संचालकों को नियमानुसार फीस लेने की छूट दी थी. अभिभावकों ने इसके खिलाफ 7 अलग - अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर कर कहा कि सिंगल बेंच के आदेश को तोड़-मरोड़ कर फीस वसूली का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि सितंबर में शासन ने फीस विनियामक आयोग बना दिया है. इसमें राज्य, जिला और स्कूल स्तरीय कमिटी फीस का निर्धारण करेगी. हाईकोर्ट ने दायर सभी सात रिट अपीलें सुनने के लिए स्वीकार कर ली थीं, जिनपर अब सुनवाई चल रही है .

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