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शराबबंदी याचिका पर राज्य सरकार का देरी से जवाब, सुनवाई की तारीख बढ़ी - date of hearing extended

शराब दुकान बंद कराने की याचिका पर राज्य सरकार ने देरी से जवाब दिया. इस कारण बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है.

Bilaspur Highcourt
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : May 27, 2020, 7:52 AM IST

बिलासपुर : राज्य में शराब दुकानों को बंद कराने के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के जवाब में देरी को देखते हुए सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है. मामले में अब 29 मई को सुनवाई की जाएगी.

दरअसल, मामले की पिछली सुनवाई 20 मई को की गई थी, उसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लेकिन सरकार की ओर से जवाब तब आया जब सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जिस पर शासन की ओर से आए वकील ने कहा कि हमें जवाब फाइल करने में 1 दिन का समय लग सकता है. इसलिए मामले पर सुनवाई बढ़ा दी जाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है.

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि अधिवक्ता तुषार दीवान की ओर से दायर इस जनहित याचिका में शराब दुकानों को बंद करने की मांग की गई थी. साथ ही कहा गया था कि यदि शराब दुकानों को खोलना ही है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी निर्देश का सही तरीके से पालन किया जाए. तुषार दीवान ने अपनी याचिका में मांग उठाई है कि जब तक दुकानें खुली हैं तब तक शराब खरीदने वालों के बीच 6 फीट की दूरी बनाकर रखे. होम डिलीवरी के 120 रुपए चार्ज को कम करने की मांग की है. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से शराब दुकानों के सामने लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने जैसी कई मांग अपनी याचिका में उठाई है. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी साहू कि डिवीजन बेंच ने की.

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