बिलासपुर :निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता की याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले पर कोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था,जिसे शुक्रवार को निरस्त कर दिया गया है.
मुकेश गुप्ता पर 3 करोड़ गबन का आरोप
बता दें कि पूर्व IPS अधिकारी मुकेश गुप्ता पर एमजीएम (मिक्की मेमोरियल) ट्रस्ट के नाम पर 3 करोड़ रुपये गबन का आरोप लगा था. मुकेश गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने यह राशि गरीबों के निशुल्क मोतियाबिंद इलाज करने के लिए लिया था, लेकिन इस राशि का प्रयोग उन्होंने बैंकों के कर्ज निपटाने के लिए कर लिया. मामले को लेकर EOW ने निलंबित अधिकारी मुकेश गुप्ता के साथ उनके पिता और एमजीएम के मुख्य ट्रस्टी जयदेव गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था.
याचिका खारिज
10 जून को हुई सुनवाई में मामले को सुरक्षित रखा गया था. वहीं मामले में EOW ने निलंबित अधिकारी मुकेश गुप्ता के साथ एमजीएम (MGM) के मुख्य ट्रस्टी उनके पिता जयदेव गुप्ता और डायरेक्टर डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज किया था. इस पर जयदेव गुप्ता की ओर से याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को निरस्त करने का कोर्ट से आग्रह किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई.