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मेडिकल कॉलेज को अतिरिक्त सीटें देने उचित कार्रवाई की जाएगी- राज्य सरकार - Bilaspur High Court's decision on giving additional seats to the Medical College

बिलासपुर हाईकोर्ट में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में EWS की सीटें लागू कराने लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई.

Bilaspur High Court decision on giving additional seats to the Medical College
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Dec 4, 2020, 2:15 PM IST

बिलासपुर: राजनांदगाव व अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में EWS की सीटें लागू कराने लगाई गई याचिका पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने जवाब में कहा है, कि राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज को पिछले साल दी गई अतिरिक्त सीटें जारी रहेंगी,जबकि राज्य शासन के अभ्यावेदन पर अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज को अतिरिक्त सीटें देने के लिए कार्यवाही की जाएगी.

शासकीय मेडिकल कॉलेजों में EWS की सीटें लागू करने का मामला

साल 2020 के नीट एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थी सुजल गर्ग के अपने अधिवक्ता राहुल तामस्कर के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर कहा था कि,नेशनल कॉलेज कमिशन शासकीय मेडिकल कॉलेजों को कोटा के अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीटें आवंटित करती है ताकि 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटों का समावेश किया जा सके. इस साल शासकीय मेडिकल कॉलेजों को ईडब्ल्यूएस के सीटों का आवंटन किया गया, लेकिन राजनंदगांव व अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेजों की ईडब्ल्यूएस सीटें आवंटित नहीं हो पाई है. इसलिए दोनों मेडिकल कॉलेजों को ईडब्ल्यूएस की सीटें आवंटित करने की मांग याचिका में की गई थी.

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शासन ने अपने जवाब में बताया कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को पिछले साल दी गई ईडब्ल्यूएस की सीटें ही जारी रहेगी.दूसरी और नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि शासन के अभ्यावेदन पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को अतिरिक्त सीट देने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी.

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