बिलासपुर :औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर अध्यक्ष अग्रवाल जोशी की नियुक्ति को निरस्त (Bilaspur High Court canceled appointment ) कर (industrial chairman in chhattisgarh ) दिया है. जो नियम सरकार ने संशोधित किया उसे भी असंवैधानिक करार दिया है. इससे पहले अंतिम बहस के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जनहित याचिका में राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति हाईकोर्ट की अनुशंसा प्राप्त करके की जाती है यह नियुक्तियां छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 के अंतर्गत अनिवार्य है.
क्या हुआ था पिछली सुनवाई में :पिछली सुनवाई के दौरान पता चला कि हाईकोर्ट से अध्यक्ष पद के लिए 1 नाम की अनुशंसा की जा चुकी है. इस पर फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज अग्रवाल जोशी को अगले 5 साल के लिए 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त कर दिया गया है. इसको ही विशेषकर याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच में कार्यभार लेने पर स्टे के लिए याचिका प्रस्तुत किया था. डिविजन बेंच में सभी पक्षों ने अपनी बहस पूरी कर ली थी.