बिलासपुर :बिलासपुर हाई कोर्ट में शुक्रवार को अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगा दी है. मामले में कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा है.
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस पी.सेम.कोशी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता प्रवीण सिंह ने अधिवक्ता चंद्रदीप प्रसाद के माध्यम से रिट याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाई है.