बिलासपुर :छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजे बजाने के कारण हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि जो लोग तेज आवाज में अत्यधिक तेज साउंड में डीजे बजा रहे हैं उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन ने इस मामले में शपथपत्र मांगा है. हाईकोर्ट ने तीज त्योहार के समय कान फोड़ू बजने वाले डीजे को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं.कोर्ट ने कहा कि इसे रोकने के लिए क्या प्रयास हुए हैं इसकी पूरी रिपोर्ट में जमा करें.
हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान : इस मामले में कोर्ट ने समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर स्वत: संज्ञान लिया है.इसके साथ ही पूर्व में इसी तरह के मामलों में याचिकाओं पर भी कोर्ट ने सुनवाई शुरु कर दी है. कोर्ट ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का राज्य में किस तरह से पालन किया गया है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन को लोगों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
क्या थे हाईकोर्ट के निर्देश ? :आपको बता दें कि प्रदेश में त्योहारों के समय विसर्जन और अन्य कार्यों के लिए तेज आवाज में डीजे बजाकर सड़कों में डांस करते हुए लोगों की वजह से आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहले एक याचिका लगाई गई थी.जिसमें कोर्ट ने 60 डेसीबल से अधिक आवाज में बजने वाले डीजे और उसके वाइब्रेशन को काम करने के निर्देश दिए थे. साथ ही साथ ऐसा नहीं करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.