छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

बिलासपुर: आदेश की अवहेलना, HC ने बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को भेजा नोटिस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मकान और दुकान तोड़े जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

bilaspur hc notice
बिलासपुर hc का नोटिस

By

Published : Jul 11, 2020, 10:57 AM IST

Updated : Jul 11, 2020, 2:19 PM IST

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को कोर्ट का आदेश ना मानने पर अगली सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए.

बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को कोर्ट का नोटिस

पढ़ें:हाईकोर्ट में ई-लोक अदालत का आयोजन, 3 हजार मामलों पर होगी सुनवाई

HC के आदेश की अवहेलना

जानकारी के मुताबिक नवागढ़ के आदिवासी युवक कृष्ण ध्रुव ने नवागढ़ प्रशासन द्वारा दुकान और मकान तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि जब तक मामले पर सुनवाई चल रही है, तब तक प्रशासन अपनी कार्रवाई पर रोक लगाए. कोर्ट के निर्देश जारी करने की जानकारी अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तहसीलदार और कलेक्टर को दी. लेकिन लिखित में आदेश न होने की बात कहते हुए दोनों की ओर से कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से सोमवार को हाजिर होने का आदेश जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर दोनों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए.

कार्रवाई के दौरान की तस्वीर

पढ़ें:अरपा सौंदर्यीकरण केस: बेदखल लोगों को HC से बड़ी राहत, जहां शिफ्ट हुए वहां मिलेगा 30 साल का पट्टा

मामले पर अब सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी. जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने पूरे मामले पर सुनवाई की है.

कार्रवाई के दौरान की तस्वीर
Last Updated : Jul 11, 2020, 2:19 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details