बिलासपुर:bilaspur crime news बिलासपुर शहर से लगे ग्राम हिर्री में नाबालिग के साथ अनाचार करने का मामला सामना आया था.दरआसल आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपना साथ ले गया और उसका शारीरिक शोषण भी करता रहा. आरोपी युवक को बिलासपुर जिला कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग को उसके घर से भगा कर ले गया था. उसने लगातार 4 महीने तक नाबालिग से दुष्कर्म किया. मामले में कोर्ट ने अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है.
रेप के आरोपी को बीस साल की सजा, बिलासपुर जिला अदालत का फैसला
bilaspur crime news बिलासपुर शहर के ग्राम हिर्री से नाबालिग के साथ अनाचार करने का मामला सामना आया है. आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपना साथ ले गया और उसका शारीरिक शोषण भी करता रहा.
यह है पूरा मामला: बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर आरोपी अपने साथ ले गया. वह उसे शादी का झांसा देता रहा और उसका शारीरिक शोषण भी करता रहा. दरअसल गांव में रहने वाली नाबालिग 28 अप्रैल 2021 की रात में अचानक अपने घर से गायब हो गई. दूसरे दिन सुबह परिवार वालों ने नाबालिग को आसपास और रिश्तेदार के घर खोजा. लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. फिर 29 अप्रैल को हिर्री थाना में मामले की शिकायत की गई. पुलिस ने अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया.
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आरोपी ने युवती को बंधक बनाकर रखा था: इस मामले में पुलिस लगातार जांच कार्रवाई कर रही थी. तभी पुलिस को पता चला कि हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम खरकेंना में रहने वाले युवक ने नाबालिग को बंधक बनाकर रखा है. पुलिस ने 10 अगस्त 2021 को नाबालिक को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया. मामले में पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया. इस मामले में प्रथम एफटीएससी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 20 साल की सजा और जुर्माना लगाया है.