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Bilaspur Crime news: बिलासपुर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद - मस्तूरी थाना क्षेत्र

बिलासपुर में खेत में काम कर रहे पति ने अपनी पत्नी पर घरेलू विवाद के चलते फावड़ा से वार कर दिया था. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई कोर्ट में 2020 से चल रही थी. जिसकी अंतिम सुनवाई में पति को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

Bilaspur Crime news
पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा

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Published : Feb 22, 2023, 12:18 PM IST

बिलासपुर:बिलासपुर में खेत में काम कर रहे पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर आपस में बहस हुआ. जिसके बाद आक्रोशित होकर पति ने अपनी पत्नी को फावड़ा से मार कर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में आरोपी पति के खिलाफ 302 का मामला कायम कर कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2020 से चल रही थी. जिसके अंतिम फैसले में पति को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के वेदपरसदा गांव का है.

यह है पूरा मामला:मस्तूरी के वेदपरसदा में रहने वाले जगदीश विश्वकर्मा की दो पत्नियां थी. आरोपी अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहता था. इस बात को लेकर हमेशा विवाद बना रहता था. आरोपी शराब पीने का भी आधी था और वह शराब पीने के बाद आए दिन घर में लड़ाई करता था. इसी बात से दोनों पत्नी तंग रहती थी. 20 जुलाई 2020 की रात भी घर में आरोपी ने शराब पीने के बाद विवाद किया था और दूसरे दिन आरोपी जगदीश विश्वकर्मा अपनी दूसरी पत्नी गौरी भाई के साथ गांव के खार के खेत में खाद छिड़काव करने गया था. जहां पति पत्नी के बीच विवाद होने पर आरोपी ने अपनी पत्नी पर फ़ावड़ा से हमला कर दिया था और वहां से भाग गया था. हमले की वजह से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी.

हत्या के बाद फरार हो गया था आरोपी:मस्तूरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 21 जुलाई 2022 की है. आरोपी जगदीश विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी को खेत में फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दिया था. हत्या करने के बाद से ही आरोपी फरार था. मस्तूरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की तलाश के लिए कई टीम तैयार की गई थी. आरोपी की पतासाजी की जा रही थी. पुलिस को तभी जानकारी लगी कि आरोपी सरवानी ग्राम में छिपा हुआ है. तब पुलिस ने 22 जुलाई 2020 को उसे गिरफ्तार कर लिया.

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घरेलू विवाद का है मामला:पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घर में 1 दिन पहले घरेलू विवाद हुआ था और दूसरे दिन भी खेत में उसी बात को लेकर उसकी पत्नी ने विवाद शुरू किया था. जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने पत्नी को फावड़े से मार दिया. मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी स्मिता रतनावत ने आरोपी के खिलाफ दोष पाया और उसे धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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