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Bilaspur Court: आरक्षण मामले में नया मोड़, भूपेश सरकार को लगा झटका, कोर्ट ने माना-राजभवन को नहीं दे सकते नोटिस - आरक्षण विधेयक बिल

आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने नोटिस जारी करने पर रोक को बरकरार रखा है. राज्यपाल सचिवालय को कोर्ट नोटिस जारी कर सकती है या नहीं, इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने माना कि राज्यपाल सचिवालय को कोर्ट नोटिस जारी नहीं कर सकती. कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया था.Bilaspur latest news

Bilaspur Court
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Mar 15, 2023, 8:35 PM IST

बिलासपुर:राज्य में जातिगत आरक्षण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश आ गया है. राज्यपाल सचिवालय को हाई कोर्ट ने राज्य के जातिगत आरक्षण मामले में नोटिस जारी किया था. इस पर राज्यपाल सचिवालय ने नोटिस रोकने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी. इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला जारी करते हुए अपने दिए जाने वाले नोटिस पर रोक बरकरार रखा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल सचिवालय को कोर्ट नोटिस जारी नहीं कर सकती है. जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट में आरक्षण मामले में सुनवाई हुई थी.

राज्यपाल सचिवालय ने रोक के लिए दायर की थी रिकाॅल याचिका:हाईकोर्ट में आरक्षण मामले में लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले आरक्षण विधेयक रोकने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था. इस नोटिस को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने कोर्ट में रिकॉल याचिका दायर की थी. इस याचिका में हाई कोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट में बहस हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

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याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई अगले हफ्ते:जातिगत आरक्षण राजभवन में रोके जाने के मामले को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी. याचिका कोर्ट में चलने लायक है या नहीं इसकी स्वीकार्यता पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी. कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विधेयक रोकने के मामले में लगी याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने याचिका चलने योग्य है या नहीं इसकी स्वीकार्यता पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही है.

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