बिलासपुर:राज्य में जातिगत आरक्षण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश आ गया है. राज्यपाल सचिवालय को हाई कोर्ट ने राज्य के जातिगत आरक्षण मामले में नोटिस जारी किया था. इस पर राज्यपाल सचिवालय ने नोटिस रोकने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी. इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला जारी करते हुए अपने दिए जाने वाले नोटिस पर रोक बरकरार रखा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल सचिवालय को कोर्ट नोटिस जारी नहीं कर सकती है. जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट में आरक्षण मामले में सुनवाई हुई थी.
राज्यपाल सचिवालय ने रोक के लिए दायर की थी रिकाॅल याचिका:हाईकोर्ट में आरक्षण मामले में लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले आरक्षण विधेयक रोकने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था. इस नोटिस को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने कोर्ट में रिकॉल याचिका दायर की थी. इस याचिका में हाई कोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट में बहस हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था.