बिलासपुरःछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में चांपा जांजगीर (Champa Janjgir) के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के हाउस कीपिंग कर्मचारियों (House keeping staff) की याचिका पर कोर्ट (Court)ने स्वास्थ्य विभाग (Health Department) को आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि योग्यता के अनुसार नौकरी (Job) कर्मचारियों को दी जाए. साथ ही बकाया वेतन भुगतान की भी बात कोर्ट ने कही है.
दरअसल, जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खरौद निवासी चंद्रकला बंजारे, रूपा दिवाकर, ग्राम मुलमुला की ललिता बर्मन, कुर्दा मालखरौदा की आरती खूंटे, कांसा डभरा के राजेंद्र बरेठ ने वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिाक दायर की थी. इस याचिका में यह कहा गया कि वे प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वर्ष 2019 से हाऊस कीपिंग स्टाफ के पद में कार्यरत थे.
महामारी के दौरान किया काम
बताया जा रहा है कि, कोरोना महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर ये कर्मचारी काम में लगे हुए थे.लॉकडाउन होने पर कोविड केंद्रों में भी कार्य किया. अब उन्हें काम से हटा दिया गया है. साथ ही उन्हें पहले के वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया. याचिका के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में अन्य कर्मचारियों को कार्य में रखा जा रहा है. सभी लोगों को कार्य में नहीं रखा जा रहा है और ना ही बकाया वेतन भुगतान किया जा रहा है.
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नोटिस जारी कर जवाब-तलब
वहीं, मामले की सुनवाई जस्टिस पी.सैम.कोशी की सिंगल बेंच में हुई. प्रकरण की सुनवाई करते हुए जस्टिस कोशी ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के वित्त नियंत्रक, कलेक्टर जांजगीर-चांपा, सीएमओ जांजगीर-चांपा और बीएमओ डभरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही याचिकाकर्ताओं को उनके कार्य के अनुभव का लाभ देते हुए कार्य पर रखने में प्राथमिकता देने और बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है.