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Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दूसरी बार दिया अवमानना नोटिस, ये है पूरा मामला

Bemetra Female Doctor Suspension Case: बेमेतरा की महिला डॉक्टर को सस्पेंड करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दूसरी बार अवमानना नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने पहले भी एक बार स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी को अवमानना नोटिस दिया था. हालांकि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन स्वास्थ्य सचिव की ओर से नहीं किया गया. Bilaspur High Court

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 9, 2023, 11:14 PM IST

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर: बेमेतरा की महिला डॉक्टर को सस्पेंड करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी को दूसरी बार अवमानना नोटिस दिया है. हाईकोर्ट ने पहले भी एक बार स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस दिया था. कोर्ट ने महिला डॉक्टर का सस्पेंड ऑर्डर लेने का आदेश जारी किया था. हालांकि विभाग की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस दिया है. इसके बाद भी विभाग ने सस्पेंड ऑर्डर नहीं हटाया. इस पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव के नाम पर दोबारा अवमानना नोटिस जारी किया है.

ये है पूरा मामला: ये पूरा मामला महिला को ट्रांसफर करने और देरी से ड्यूटी ज्वाइन करने पर सस्पेंड करने से जुड़ा हुआ है. दरअसल, दुर्ग निवासी डॉ वंदना भेले बेमेतरा जिला में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर थीं. 30 सितम्बर 2022 को स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने उनका ट्रांसफर बेमेतरा से दुर्ग जिला कर दिया था. महिला डॉक्टर वंदना भेले ने व्यक्तिगत परेशानियों के कारण देरी से ज्वाइनिंग की. ज्वाइनिंग में देरी होने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया. इस मामले में डॉक्टर वंदना भेल ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि निलंबन के 90 दिन के अंदर कारण बताते हुए निलंबन के विस्तारण का आदेश जारी नहीं किया गया.

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स्वास्थ्य सचिव हाईकोर्ट के आदेश की कर रहे अवमानना:बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश के 30 दिन के भीतर स्वास्थ्य विभाग को आदेश पालन करने को कहा गया था. हालांकि कोर्ट के आदेश का पालन ना किए जाने पर याचिकाकर्ता डॉ वंदना भेले ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने न्याय सिद्धान्त का उल्लंघन किया है. याचिकाकर्ता के सस्पेंशन से 90 दिन के अंदर ठोस कारण बताते हुए निलंबन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी नहीं किया गया. याचिकाकर्ता को निलंबन से बहाल भी नहीं किया गया. अवमानना याचिका में स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की गई है. इसके बावजूद भी स्वास्थ्य सचिव लगातार हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं.

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