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शराब कारोबारी को हाई कोर्ट से मिली जमानत, ईडी ने 39 करोड़ की संपत्ति की थी जब्त - Subhash Sharma gets bail from Bilaspur High Court

बिलासपुर करोड़ों के बैंक घोटाले के आरोपी शराब कारोबारी सुभाष शर्मा को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

Bilaspur High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Sep 23, 2022, 10:50 PM IST

Updated : Sep 23, 2022, 10:56 PM IST

बिलासपुर:बिलासपुर करोड़ों के बैंक घोटाले के आरोपी शराब कारोबारी सुभाष शर्मा को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने विदेश भागने की कोशिश कर रहे सुभाष शर्मा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. ईडी ने सुभाष शर्मा की 39 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी.

रायपुर के शराब कारोबारी को जमानत मिल गई है. इस साल 19 मार्च से जेल में बंद सुभाष शर्मा के खिलाफ 54 करोड़ के बैंक लोन घोटाले के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है. सुभाष शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कई शैल कंपनियां खोली जिनका अस्तित्व महज कागजों में ही था. इन्हीं शैल कंपनियों के नाम पर बैंक से लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेजल तैयार कर करोड़ों का बैंक लोन लिया. सीबीआई और ईडी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद सुभाष शर्मा भेष बदलकर फरार हो गया था. सुभाष शर्मा के फरार होने के बाद उनके खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. विदेश भागने की फिराक में ईडी की टीम ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद था.

Last Updated : Sep 23, 2022, 10:56 PM IST

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