बिलासपुर : आय से अधिक संपत्ति मामले , मनी लॉन्ड्रिंग और कोल लेवी स्कैम में शामिल होने के आरोपों के बाद सौम्या चौरसिया के तारे गर्दिश में चल रहे हैं. ईडी ने एक बार सौम्या चौरसिया को अंदर क्या किया.उनके बाहर आने का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा. इस कोर्ट से उस कोर्ट और उस कोर्ट से इस कोर्ट में सौम्या की याचिकाएं घूम रही हैं. एक बार फिर सौम्या ने जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट में अपील की.
इस बार सौम्या ने बताया कि वो बेकसूर हैं.उन्होंने ने तो कुछ भी नहीं किया. बिना कारण ही उन्हें धर लिया गया है. ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने बाद सौम्या के वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखना शुरु किया. इससे पहले बहस पूरी होती हाईकोर्ट का समय खत्म हो गया. लिहाजा अधूरी बहस चार अप्रैल को पूरी की जाएगी और तब तक सौम्या को जेल में ही रहना होगा.
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कोल माफिया और राज्य के कई प्रशासनिक अधिकारियों के घर, दफ्तर और उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्रवाई में ईडी ने कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की थी. राज्यसेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया था, तब से वह रायपुर की जेल में बंद है. गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने रायपुर की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के बाद रायपुर कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था.