बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में एक बार फिर से राहत मिल गई है. उच्च न्यायालय ने अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अमन सिंह और यासमीन सिंह के खिलाफ 19 मार्च तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक या बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
अमन सिंह को HC से बड़ी राहत, 19 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिलासपुर कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने अमन सिंह और उनकी यासमीन सिंह के खिलाफ 19 मार्च तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक या बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
बता दें कि उचित शर्मा ने अमन सिंह के खिलाफ सीएम से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की थी, जिसके बाद सीएम ने मामले को लेकर जांच का आदेश जारी किया था. इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमन सिंह के खिलाफ जांच शुरू की थी. इस जांच के खिलाफ अमन सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें इस कार्रवाई को द्वेष पूर्वक बताया गया है. अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ भी नौकरी में अनियमितता के मामले में जांच चल रही है.
यासमीन सिंह को हर मरीने 35 हजार रुपये की सैलरी पर सीएमएचओ कार्यालय में संविदा नियुक्ति की गई थी, जिसे गुपचुप तरीके से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिमाह वेतन तक कर दिया गया. मामले की सुनवाई जस्टिस कोसी की सिंगल बेंच की ओर से की जा रही है.