बिलासपुर: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ननकीराम के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों को खारिज कर दिया है.
क्या है पूरा मामला
ननकी राम कंवर 2013 के विधानसभा चुनाव में कोरबा की रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (bjp) के प्रत्याशी थे. इस दौरान वोटिंग से 24 घंटे पहले उन पर विरोधियों ने आरोप लगाया कि वे अपना प्रचार कर रहे हैं. अपना नाम, फोटो लगे स्टीकर, बिल्ले बांट रहे हैं. नियम के मुताबिक चुनाव के 48 घंटे पहले प्रत्याशी को प्रचार बंद करना होता है. कंवर के विरोधियों ने पुलिस से शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया.