बिलासपुर: बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बिलासागुड़ी में शहर के सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली. बैठक के दौरान आगामी 28 मार्च को मुस्लिम समुदाय का शब-ऐ-बारात, मसीही समाज का पॉम संडे, होलिका दहन और 29 मार्च को होली को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए.
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा दी है. इसके अलावा COVID-19 के नियमों को सख्ती के पालन करने के साथ ही नियमों के उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
बिलासपुर में धारा 144 लागू
शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख चौक-चौराहों पर फिक्स पिकेट लगाने के साथ ही सभी थाने में 2 अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टी की तैनाती की गई है. इसके अलावा होली को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल में भी अतिरिक्त बल और डाक्टरों के उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं.
गुंडे बदमाशों पर नजर
थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी, गुंडे बदमाशों, चाकूबाज की सतत चेकिंग करने और उनकी दिनचर्या और गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. नियम के विपरीत जानेवालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
रहना होगा क्वॉरेंटाइन
जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कलेक्टर सारांश मित्तर ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. आगामी आदेश तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. गाइडलाइन में कहां गया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे.जारी गाइडलाइन के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क से यात्रा कर बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन तक क्वॉरेंटाइन रहना होगा.