बिलासपुर: 1978 में रायपुर विकास प्राधिकरण के भूमि अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट से 3 आईएएस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण पीड़ित विजयलक्ष्मी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसकी सुनवाई के दौरान साल 2008 में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए रायपुर विकास प्राधिकरण को तय मुआवजा देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने पर जमीन के मालिकों ने अवमानना याचिका लगाई थी. इस पर सुनवाई के बाद आरडीए के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था. हाईकोर्ट ने रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के तात्कालीन सीईओ अलेक्स पॉल मेनन, पूर्व में सीईओ रहे अशोक अग्रवाल और एमडी दीवान को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था. इस फैसले को लेकर तीनों अघिकारियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. उस अपील पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने तीनों अधिकारियों को बड़ी राहत दी और अवमानना के केस को खारिज कर दिया.
RDA के भूमि अधिग्रहण मामले में 3 आईएएस अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत - उच्च न्यायालय का एतिहासिक फैसला
1978 में रायपुर विकास प्राधिकरण के भूमि अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट से 3 आईएएस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.उनके खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले को कोर्ट ने खत्म कर दिया है. इस मामले में कोर्ट ने RDA को जमीन मालिकों को एक-एक लाख रुपए राहत राशि के तौर पर देने का आदेश दिया है.
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भूमि अधिग्रहण मामले में 3 आईएएस अधिकारियों को बड़ी राहत
याचिकाकर्ताओं को लेकर भी कोर्ट ने सुनाया फैसला
मुख्य न्यायाधीश और पी.पी साहू की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं को जमीन के एवज में किया गया भुगतान का मूल्यांकन सही तरह से नहीं किया गया था. इसलिए उन्हें सही भुगतान किया जाए. साथ ही इतने साल की प्रकरण से होने वाली परेशानी के एवज में सभी याचिकाकर्ताओं को एक-एक लाख रुपए राहत राशि के तौर पर दिए जाएं.